चंडीगढ़

बड़ा फैसला: अब दिवाली पर खूब फोड़ सकेंगे पटाखे, NCR में भी चलाने की मिली मंजूरी

चंडीगढ़ :- वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने पूरी तैयारी कर ली है. बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि ग्रीन पटाखों को छोड़ सभी अन्य प्रकार के पटाखों के बनाने , बेचने और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. एक November से 31 जनवरी तक मात्र ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते है.  एनसीआर समेत राज्य के सभी जिलों में यह नियम प्रभावी रहेगा. Board के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव का कहना कि पटाखों पर Ban विशेषज्ञों की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसलों के आधार पर किया गया है.

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

bam diwali

वायु प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की अहम भूमिका

HSSPCB  की तरफ से भेजे गए पत्र में बताया गया कि हरियाणा में अक्तूबर से जनवरी में वायु प्रदूषण अपने Highest Level पर रहता है. Air Pollution के स्तर बढ़ने में कई चीज शामिल है और इनमें पटाखों का भी मुख्य Role होता है. पटाखों से धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक Chemical और हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो न केवल Air को प्रभावित करते हैं बल्कि Health पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. उपायुक्तों को निर्देशित किया गया हैं कि वह इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं और लोगों को जागरूक करें.

1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे दिशा

साल 2021 में NCR को छोड़कर शेष शहरों में दिवाली के दिन कुछ घंटे के लिए पटाखे चलाने की स्वीकृति की गई थी. सूत्रों के अनुसार इस बार सख्ती अधिक है, इसलिए पटाखे संबंधी आदेश भी जल्दी जारी हुए है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से जारी ग्रेप के दिशा-निर्देश भी एक October से प्रभावी होंगे. Supreme Court ने बेरियम का इस्तेमाल करके पटाखे बनाने, उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस को पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी License न देने के लिए निर्देशित किया था.

दिल्ली सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने किया माना 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के जलाने पर Ban लगाने के दिल्ली सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. Court ने कहा था कि जब दिल्ली सरकार ने सभी पटाखों को Ban कर दिया है, तो उनके हरित होने या नहीं होने के आधार पर उनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और केवल हरित पटाखे जलाने की स्वीकृति दी थी.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button