नई दिल्ली

इन 5 चीजों का कभी भी चालान नहीं काटती पुलिस, वाहन चलाने वाले कर ले नोट

नई दिल्ली :- इंटरनेट की बढ़ती हुई उपस्थिति से इंफॉर्मेशन का फ्लो काफी गति पकड़ चुका है. मिनटों-सेकंडों में ही जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है. पर इस Speed क़े मध्य Misinformation भी बहुत तेजी से Spread होती है. साल 2019 में भारतीय यातायात नियमों में बड़े परिवर्तन किए गए है. प्रावधान बनाए गए कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे एवं पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही चालान नियमों से जुड़ी कुछ गलत जानकारियां भी लोगों के बीच जाने लगीं.

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फैले हुए है यह मिथक 

ऐसे में हम आपको यातायात चालान से जुड़े 5 मिथकों के बारे में बताने जा रहें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. हो सकता है कि आपने अपने किसी ना किसी रिश्तेदार या जानने वाले के मुंह से यह सुना हो कि आधी बांह की शर्ट पहनकर वाहन चलते हुए पकड़े गए तो पुलिस चालान काट देती है. इसके अलावा, लूंगी-बनियान में गाड़ी चलाने पर या गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर भी चालान कट जाता हैं. यही नहीं, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चालान कटता है.

परिवहन मंत्री ने भी दी जानकारी 

पर आपको बता दें कि यह सारी बातें मिथ्या हैं. यातायात नियमों में इन सभी के लिए चालान काटे जाने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है. इस बारे में स्वयं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2019 में ट्वीट करके जानकारी दी थी ताकि लोगों को इस बारे में कोई भ्रम न हो. नितिन गडकरी ने 25 सितंबर 2019 को ट्वीट में बताया था कि- नई मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बाजु की शर्ट पहनने पर, लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान का प्रावधान नहीं है.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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