Haryana News: हरियाणा में वाहन चालकों के लिए बुरी खबर, अब लाखों वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल
फरीदाबाद, Haryana News :- हरियाणा में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन वाहनों की उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही डीजल। यह नियम सबसे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में लागू किया जा रहा है। इसके बाद धीरे-धीरे इसे पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में लागू किया जाएगा।
कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान?
फरीदाबाद के 105 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Reader) कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और तुरंत यह पता चल जाएगा कि वाहन 10 साल से ज्यादा पुराना डीजल वाहन है या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन। अगर वाहन ओवरएज है, तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा और उसका डेटा संबंधित अधिकारियों तक चला जाएगा। अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा।
कब से लागू होगा नया नियम?
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पहला चरण:
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लागू होगा: 1 नवंबर 2025 से
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जिले: फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत
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नियम: 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल।
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दूसरा चरण:
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लागू होगा: 1 नवंबर 2026 से
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क्षेत्र: पूरे एनसीआर के सभी जिले
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नियम: सभी पुराने वाहनों को फ्यूल देने पर पूरी तरह रोक।
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फरीदाबाद में 5 लाख से ज्यादा पुराने वाहन
फरीदाबाद आरटीओ मुनीश सहगल के अनुसार जिले में करीब 5 लाख ऐसे वाहन हैं जो 1 नवंबर तक निर्धारित उम्र पूरी कर लेंगे। ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें जब्त कर स्क्रैप में भेजा जाएगा। आरटीओ ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे समय रहते NOC (No Objection Certificate) ले लें या अपने वाहन को स्क्रैप करवा दें।
एनसीआर में 27 लाख पुराने वाहन
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर के हरियाणा हिस्से में 27 लाख 50 हजार से ज्यादा ओवरएज वाहन हैं। दिल्ली में 61 लाख, उत्तर प्रदेश में करीब 12.6 लाख और राजस्थान में 6.2 लाख पुराने वाहन अब भी चल रहे हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई सामने
पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार मेहनतकश लोगों की आजीविका छीनने का काम कर रही है। पहले उन कंपनियों को बंद किया जाए जो असली प्रदूषण फैला रही हैं। गरीब लोगों के छोटे वाहन छीनना गलत है और इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने जताई आपत्ति
दिल्ली सरकार ने भी इस नियम को लेकर आपत्ति जताई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा कि जब तक यह नियम पूरे एनसीआर में लागू नहीं होता, तब तक इसे अकेले दिल्ली में लागू करना उचित नहीं होगा।