हरियाणा सरकार की नई पहल: विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू
नारनौल :- हरियाणा की नई सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठा रही है। सरकार अब महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवा रही है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
किसे मिलेगा लाभ?
हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत वे महिलाएं पात्र हैं:
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जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है
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जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है
- जो कोई निजी व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं जैसे –
✅बुटीक
✅सिलाई-कढ़ाई
✅ई-रिक्शा
✅मसाले, अचार निर्माण
✅बेकरी
✅रेडीमेड गारमेंट्स
✅कैरी बैग निर्माण
और अन्य स्वरोजगार गतिविधियां जिनमें महिलाएं दक्ष हैं।
🏦 लोन की खासियत
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अधिकतम लोन राशि: ₹3,00,000
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बैंक द्वारा दिए गए लोन पर ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी
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ब्याज सब्सिडी की सीमा: अधिकतम ₹50,000 या 3 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो
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लोन बैंक के माध्यम से सीधे दिया जाएगा ✅
👩💼 उपायुक्त डॉ. विवेक भारती का कहना
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा माध्यम है। यह न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारेगा बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाएगा। 🌟