हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में 21 तरह की विकलांगता से जूझ रहे लोगों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का मकसद है कि जिन लोगों को चलने-फिरने, सुनने, बोलने या मानसिक समस्याएं हैं, उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं:
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उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
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परिवार की सालाना कमाई ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
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लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी हो और कम से कम 3 साल से राज्य में रह रहा हो।
किन-किन बीमारियों को योजना में रखा गया है?
सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता को इस योजना में शामिल किया है:
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चलने-फिरने में परेशानी
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कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग
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मस्तिष्क पक्षाघात (Brain Paralysis)
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मांसपेशियों की कमजोरी
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अंधापन या बहुत कम नजर
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सुनने की समस्या
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बोलने या भाषा में दिक्कत
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मानसिक मंदता
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सीखने में कठिनाई (जैसे Dyslexia)
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ऑटिज्म
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मानसिक रोग
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गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी
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मल्टीपल स्केलेरोसिस
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पार्किंसंस
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सिकल सेल रोग
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शारीरिक विकलांगता
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हीमोफीलिया
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थैलेसीमिया
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एसिड अटैक से प्रभावित लोग
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बौनापन
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मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
महंगी बीमारी से जूझने वालों को राहत
पहली बार थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों को भी इस पेंशन योजना में जोड़ा गया है। इन बीमारियों का इलाज महंगा होता है, जिससे परिवारों पर भारी खर्च आता है। अब सरकार की इस सहायता से उन्हें राहत मिलेगी।