Haryana Happy Card Yojana: हरियाणा रोडवेज में 1000KM तक मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी दस्तावेज
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने समाज के जरूरतमंद वर्ग को राहत देने के लिए एक नई और सराहनीय योजना, हैप्पी कार्ड योजना, शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के अंत्योदय परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का ऐलान 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं प्रदान करना है, ताकि उनकी जीवनशैली में आसानी हो सके।
हैप्पी कार्ड क्या है?
हैप्पी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है, जो सीधे ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए पात्र व्यक्तियों को हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस कार्ड का फायदा अंत्योदय परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों को मिलेगा, और प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग कार्ड दिया जाएगा।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
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आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
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परिवार का नाम अंत्योदय परिवार सूची में होना चाहिए।
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परिवार का परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज:
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परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
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आधार कार्ड
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आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
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सबसे पहले यहां जाएं।
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“APPLY HAPPY CARD” विकल्प पर क्लिक करें।
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पीपीपी नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
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“SEND OTP TO VERIFY” पर क्लिक करें।
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मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पुष्टि करें।
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फिर अपने परिवार के सदस्य का चयन करें और उसका आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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ओटीपी सत्यापित करके आवेदन जमा करें।
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आवेदन के 15 दिनों के भीतर, कार्ड आपके निकटतम रोडवेज डिपो से प्राप्त होगा।
यह योजना हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनका जीवन और भी सरल और सुगम हो सकेगा।