HSSC Police Bharti: हरियाणा पुलिस भर्ती पर अनिल विज ने उठाया सवाल, अब प्रदेश के युवाओं को मिलेगा ये बड़ा लाभ
चंडीगढ़, HSSC Police Bharti :- हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए हैं. नए सिरे से तैयार किए गए इस परीक्षा पैटर्न पर गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल खड़े कर दिए है. गृहमंत्री ने Exam Pattern पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा में हरियाणा से संबंधित प्रश्न शामिल किये जाए. अनिल विज का कहना है कि ऐसा करने से प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा.
गृह मंत्री ने जताई संशोधित नियमों पर आपत्ति
HSSC Police Bharti के लिए गृह विभाग ने जो प्रस्ताव बनाया है उसे Advocate जनरल कार्यालय और LR से अनुमति मिलने के बाद 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया था. जैसे ही संशोधित भर्ती नियमों की File विज के पास पहुंची तो उन्होंने यह कहते हुए इस पर आपत्ति व्यक्त की कि भर्ती में परीक्षा पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है. परीक्षा में हरियाणा पर आधारित प्रश्न अवश्य शामिल किये जाने चाहिए. फिलहाल यह फाइल अगली बैठक तक Hold पर है.
इस प्रकार है नए संशोधित नियम
गृह विभाग की तरफ से जो HSSC Police Bharti के लिए जो नियम बनाए हैं, उनके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन होगा. जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. परीक्षा में 90 सवाल आएंगे. लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें Negative Marking भी की जाएगी. आपको बता दें कि हर गलत सवाल के लिए एक चौथाई नंबर काटे जाएंगे.
आवेदकों का CET पास होना जरूरी
नए भर्ती नियमों के अनुसार सिपाही के सभी पदों पर Direct भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पदों को Promotion द्वारा और 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा. सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और सब इंस्पेक्टर के लिए Graduation रहेंगी. उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास होना अनिवार्य रहेगा.
स्पेशल भर्तियों में लागू नहीं होंगे नियम
भर्ती में NCC Certificate के लिए तीन प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा. वहीं सामाजिक- आर्थिक मानदंड और पीएमटी के ढाई-ढाई अंक का लाभ मिलेगा. गृह विभाग की तरफ से स्पष्ट है कि संशोधित नियम Special भर्ती में लागू नहीं होंगे. एक्सग्रेसिया स्कीम के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए हरियाणा पुलिस की Specialised Wing में DGP की सिफारिश पर प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर लागू किया जाएगा.